डेयरी सहकारी समिति को आयकर से छूट

 डेयरी सहकारी समिति को आयकर से छूट

डेयरी सहकारी समिति को आयकर से छूट

जनगणमन‌.लाईव ब्यूरो रिपोर्ट 7 फरवरी

सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

संघीय सहकारी समिति को दूध की आपूर्ति में लगी एक प्राथमिक सहकारी समिति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80पी के तहत यूनियन सोसायटी को दूध की आपूर्ति से संबंधित अपने पूरे लाभ के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।
सहकारी समितियों पर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक की आय पर अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर भी कंपनियों के बराबर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।
आयकर अधिनियम की धारा 269टी में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी ( पीएसीएस ) या कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( पीसीएआरडीबी ) द्वारा अपने सदस्य को जमा राशि चुकाई जाती है या ऐसा ऋण किसी पीएसीएस या को चुकाया जाता है। पीसीएआरडीबी अपने सदस्य द्वारा नकद में, कोई दंडात्मक परिणाम उत्पन्न नहीं होगा, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि उनके बकाया शेष सहित 2 लाख रुपये से कम है। पहले यह सीमा प्रति सदस्य 20,000 रुपये थी।
अन्य प्राप्तकर्ताओं के लिए धारा 194एन के तहत टीडीएस की प्रयोज्यता के लिए 1 करोड़ रुपये की सीमा के मुकाबले सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्च सीमा प्रदान की गई है।
सरकार किसानों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज में छूट प्रदान करती है और शीघ्र भुगतान के मामले में, अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाती है और ब्याज की प्रभावी दर 4 प्रतिशत तक कम हो जाती है। वर्ष 2018-19 से, भारत सरकार ने अल्पकालिक फसल ऋण के बराबर अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण ( 2 लाख रुपये / लाभार्थी तक ) प्रदान करने के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ( केसीसी ) योजना शुरू की है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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