आदेश :मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं गैर-हिन्दुओं के घुसने पर रोक, सरकार से कहा- मंदिर के गेट पर नो इंट्री का बोर्ड लगाओ
जनगणमन.लाईव ब्यूरो
मद्रास हाईकोर्ट का आदेश मंदिर पिकनिक स्पाट नहीं गैर हिन्दूओं के घुसने पर रोक सरकार को कहा नो इंट्री के बोर्ड लगायें
मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं:गैर-हिन्दुओं के घुसने पर रोक, सरकार से कहा- मंदिर के गेट पर नो इंट्री का बोर्ड लगाओ
तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए, जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घूमने चला आए और हिंदुओं के अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार हैं।
अरुल्मिगु ब्रहदेश्वर मंदिर में मांसाहारी खाना
हाईकोर्ट ने मंदिरों में गैर-हिंदुओं के घुसने की हालिया घटनाओं का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा- हाल ही में अरुलमिघु ब्रहदेश्वर मंदिर में दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्तियों के एक समूह ने मंदिर परिसर को पिकनिक स्थल के रूप में माना था और मंदिर परिसर के अंदर मांसाहारी भोजन किया था।
मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में कुरान लेकर पहुंचे लोग
इसी तरह, 11 जनवरी को एक अखबार ने खबर दी थी कि मुस्लिम धर्म से जुड़े कुछ लोग मदुरै के अरुलमिघु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में गर्भगृह के पास कुरान लेकर चले गए थे और वहां नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे थे।
जस्टिस श्रीमथी बोली- मंदिरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य
जस्टिस श्रीमथी ने कहा, ये घटनाएं पूरी तरह से संविधान के तहत हिंदुओं को दिए गए मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप हैं। हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है।
इसलिए, हिंदुओं के रीति-रिवाजों, प्रथाओं के अनुसार उनके मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखना और किसी भी तरह की अनैतिक घटनाओं से मंदिरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमथी ने डी सेंथिलकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सेंथिलकुमार पलानी हिल टेंपल डिवोटीज ऑर्गनाइजेशन के संयोजक हैं।