
गोपेश्वर: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली द्वारा दिनांक 15/10/2022 को रिट पिटीशन 93/2022 जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा व सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर से पर्यावरण को होने क्षति एवं उसके मानव जीवन पर पढ़ने वाले दुष्परिणामों के संबंध में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबीनार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा व सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए नियमों तथा प्रावधानों के संबंध में विस्तार से बताया गया।
वही रिसोर्स पर्सन श्री कमलेश मेहता तहसीलदार, उप जिलाधिकारी पोखरी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दंड /जुर्माने के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों को इंगित भी किया
रिसोर्स पर्सन श्री राहुल तिवारी नगर पालिका गोपेश्वर द्वारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे में अंतर को इंगित करते हुए नगर पालिका तथा नगर निकायों द्वारा इसके निस्तारण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया साथ ही नगर निकाय द्वारा लगाए जा रहे जमाने के संबंध में भी विस्तार से बताएं। इसके साथ–साथ ही वेबीनार में उपस्थित समस्त अधिकारीगणों/कर्मचारीगण को अपने आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में अवगत कराया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक को कही भी न फैलाने की सलाह दी गई। वेबीनार में तहसीलदार पोखरी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर,रिसोर्स पर्सन,मुख्य विकास अधिकारी, वनविभाग के अधिकारी, जल संस्थान गोपेश्वर,मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राए सहित, विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में कार्यरत पैनल अधिवक्ता, प्राविधिक कार्यकर्ता गण द्वारा वेबीनार मैं प्रतिभाग किया गया।