उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, जानिए अन्य महत्वपूर्ण आदेश..

 उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, जानिए अन्य महत्वपूर्ण आदेश..

देहरादून: उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल इस सत्र में फ़ीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही अभिभावक स्वेच्छा से फीस जमा करेंगे, स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर फीस जमा करने को लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनायेंगे। इसके अलाव नियमित वेतन भी जारी करना होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुस्तक विक्रेता की दुकान खोल सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड के सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस वृद्धि पर रोक रहेगी। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक स्वेच्छा से फीस जमा करेंगे, स्कूल अभिभावकों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। जो अभिभावक स्वेच्छा से फीस जमा करना चाहते हैं उनसे केवल एक महीने की ही फीस जमा कराई जाए।

प्राइवेट स्कूलों में नियमित वेतन जारी करने के भी आदेश हैं। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेशभर में लागू होगा। पुस्तक विक्रेता लॉकडाउन के तहत दोपहर 1 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। इस दौरान दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी अनिवार्य किया गया है।

इसके आलावा पुस्तकों की होम डिलवरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों की सहूलियत को देखते हुए पुस्तक विक्रेताओं के नाम पता और फोन नम्बर जारी करने को भी कहा गया है।

janganman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share